राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर में कार्यक्रम आयोजित

आगर-मालवा।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा डी. एस. चौहान के मार्गदर्शन में शुक्रवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आगर मालवा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा अश्विनी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियंका चौहान एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियंका चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, उपलब्धियों एवं चुनौतियों को मान्यता देना तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं नालसा आशा योजना 2025 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा अश्विनी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, किन्तु आज भी बाल विवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध समाज में विद्यमान हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक बालिका अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालिका का दायित्व है कि वह बाल विवाह की सूचना समय पर संबंधित अधिकारियों को दे, जिससे अपराध होने से पूर्व ही रोका जा सके।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी, प्राचार्या, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव, विद्यालय के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं 300 से अधिक छात्राएं उपस्थित रहीं।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर में कार्यक्रम आयोजित

आगर-मालवा।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा डी. एस. चौहान के मार्गदर्शन में शुक्रवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आगर मालवा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा अश्विनी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियंका चौहान एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियंका चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, उपलब्धियों एवं चुनौतियों को मान्यता देना तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं नालसा आशा योजना 2025 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा अश्विनी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत में महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, किन्तु आज भी बाल विवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध समाज में विद्यमान हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक बालिका अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालिका का दायित्व है कि वह बाल विवाह की सूचना समय पर संबंधित अधिकारियों को दे, जिससे अपराध होने से पूर्व ही रोका जा सके।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी, प्राचार्या, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव, विद्यालय के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं 300 से अधिक छात्राएं उपस्थित रहीं।



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