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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय का फैसला, आरोपी पर ₹4 हजार का अर्थदंड भी लगाया

शाजापुर। नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला शाजापुर ने आरोपी राहुल पिता राजू प्रजापति, उम्र 29 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर रोड, शुजालपुर मंडी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल ₹4 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

मीडिया सेल प्रभारी  प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिसंबर 2025 को पीड़िता के मामा ने थाना शुजालपुर मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी 17 वर्षीय भांजी बचपन से उसके साथ रहती थी। 1 दिसंबर की रात करीब 8 बजे वह रेस्टोरेंट में काम करने गया था। रात करीब 11 बजे वापस लौटने पर पीड़िता घर पर नहीं मिली। आसपास और रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका में पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने अपराध क्रमांक 418/25 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 3 दिसंबर 2025 को पीड़िता को आरोपी राहुल प्रजापति के कब्जे से दस्तयाब किया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन  प्रदीप कुमार भेटेले एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी  रमेश सोलंकी ने पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।सजा: धारा 137(2) बीएनएस में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2,000 अर्थदंड तथा धारा 87 बीएनएस में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2,000 अर्थदंड।

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय का फैसला, आरोपी पर ₹4 हजार का अर्थदंड भी लगाया

शाजापुर। नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला शाजापुर ने आरोपी राहुल पिता राजू प्रजापति, उम्र 29 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर रोड, शुजालपुर मंडी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल ₹4 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

मीडिया सेल प्रभारी  प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिसंबर 2025 को पीड़िता के मामा ने थाना शुजालपुर मंडी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी 17 वर्षीय भांजी बचपन से उसके साथ रहती थी। 1 दिसंबर की रात करीब 8 बजे वह रेस्टोरेंट में काम करने गया था। रात करीब 11 बजे वापस लौटने पर पीड़िता घर पर नहीं मिली। आसपास और रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका में पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने अपराध क्रमांक 418/25 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 3 दिसंबर 2025 को पीड़िता को आरोपी राहुल प्रजापति के कब्जे से दस्तयाब किया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन  प्रदीप कुमार भेटेले एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी  रमेश सोलंकी ने पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।सजा: धारा 137(2) बीएनएस में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2,000 अर्थदंड तथा धारा 87 बीएनएस में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2,000 अर्थदंड।

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