शाजापुर नगर में पतंग डोर व्यापारियों की दुकानों का निरीक्षण
शाजापुर, कलेक्टर ऋजु बफाना के निर्देशानुसार शाजापुर अनुविभागीय दंडाधिकारी मनीषा वास्कले ने शाजापुर नगर में पतंग डोर व्यापारियों की दुकानों पर जाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन में चायना डोर विक्रय की जाँच की एवं प्रमुख विक्रेता बंधुओं राजेश भटटर, कांता प्रसाद, राजू पपन की दुकानों पर प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए राजस्व दल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान कादिर पिता मकबूल कुरेशी को इंडस्ट्रीयल थ्रेट भी विक्रय नही करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही नगर मुनादी करवाने के निर्देश दिए, यदि कोई चायना के प्रतिबंधित मांजे का उपयोग विक्रय आदि करते पाया गया तो नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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कार्यवाही के दौरान कस्बा पटवारी ललित कुम्भकार, कपिल शिंदे, ताहिर सिद्धिकी मौजूद थे।



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