किशोर सिंह राजपूत शाजापुर
शाजापुर। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शाजापुर द्वारा आरोपीगण 01. रूपसिंह पिता पीरूसिंह, आयु-45 वर्ष, 02. विक्रम पिता पीरूसिंह, आयु-31 वर्ष, 03. मेहरबान पिता पीरूसिंह, आयु-57 वर्ष, 04. राजेन्द्र पिता मेहरबानसिंह, आयु-19 वर्ष, 05. सोनाबाई पति रूपसिंह, आयु 40 वर्ष, 06. जीतूबाई पति मेहरबानसिंह, आयु-42 वर्ष, 07. अनीताबाई पति भगवानसिंह, आयु 30 वर्ष शाजापुर को भादवि की धारा 325/149 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रूपये जुर्माना, धारा 324/149 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये जुर्माना, 323/149 भादवि के चार शीर्ष में कुल 3200 रूपये जुर्माना एवं 148/149 भादवि में 1-1 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा प्रत्येक आहतगण को 3-3 हजार रूपये प्रतिकर स्वरूप प्रदान करने का आदेश दिया।
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जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 22.10.2020 को आरोपीगण द्वारा जमीन बटाई की बात को लेकर राहुल, अंशुल, भूपेंद्र, महेंद्र, सुनील तथा अंचल के साथ लाठी डण्डे, फरसी, कुल्हाडी, लकडी से मारपीट की थी जिससे आहतगण को चोंट आई थी। जिसके संबंध में रिपोर्ट पुलिस थाना सुनेरा में लेख कराई थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी के विरूद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया।



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