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लोक अदालत में दो साल से अलग रह रहे पति-पत्नी ने साथ रहने का लिया संकल्प

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। दो वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी ने लोक अदालत में आपसी समझौते के बाद पुनः साथ रहने का निर्णय लिया। समझाइश और काउंसलिंग के बाद दोनों ने खुशी-खुशी एक साथ जीवन बिताने का वचन लिया।

जानकारी के अनुसार घनश्याम सौराष्ट्रीय निवासी कूड़ाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर अपनी पत्नी से पिछले दो वर्षों से अलग रह रहे थे। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ने से दोनों अलग हो गए थे, जिससे बच्चे भी परेशान हो रहे थे।

पत्नी को वापस साथ लाने के लिए घनश्याम सौराष्ट्रीय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दांपत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु कुटुंब न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई तथा काउंसलिंग करवाई गई। इसके बाद पति-पत्नी ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया और साथ रहने पर सहमत हो गए।

प्रकरण में घनश्याम सौराष्ट्रीय की ओर से अधिवक्ता गिरीश लवरिया, राहुल यादव एवं सोना बेकी उपस्थित रहे, जबकि दूसरी ओर से अधिवक्ता रीना सक्सेना एवं पैनल लॉयर विधिक सहायता सईद पठान ने पक्ष रखा। न्यायाधीश द्वारा दी गई समझाइश के बाद दोनों ने खुशी-खुशी एक साथ रहने का संकल्प लिया।

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। दो वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी ने लोक अदालत में आपसी समझौते के बाद पुनः साथ रहने का निर्णय लिया। समझाइश और काउंसलिंग के बाद दोनों ने खुशी-खुशी एक साथ जीवन बिताने का वचन लिया।

जानकारी के अनुसार घनश्याम सौराष्ट्रीय निवासी कूड़ाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर अपनी पत्नी से पिछले दो वर्षों से अलग रह रहे थे। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ने से दोनों अलग हो गए थे, जिससे बच्चे भी परेशान हो रहे थे।

पत्नी को वापस साथ लाने के लिए घनश्याम सौराष्ट्रीय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दांपत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु कुटुंब न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई तथा काउंसलिंग करवाई गई। इसके बाद पति-पत्नी ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया और साथ रहने पर सहमत हो गए।

प्रकरण में घनश्याम सौराष्ट्रीय की ओर से अधिवक्ता गिरीश लवरिया, राहुल यादव एवं सोना बेकी उपस्थित रहे, जबकि दूसरी ओर से अधिवक्ता रीना सक्सेना एवं पैनल लॉयर विधिक सहायता सईद पठान ने पक्ष रखा। न्यायाधीश द्वारा दी गई समझाइश के बाद दोनों ने खुशी-खुशी एक साथ रहने का संकल्प लिया।

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