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ससुर पर बहू से छेड़छाड़ धमकी देने का आरोप, जीरो पर एफआईआर दर्ज

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। थाना माकड़ोन में एक विवाहिता ने अपने ससुर पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। घटना क्षेत्राधिकार थाना लालघाटी का होने से माकड़ोन पुलिस ने जीरो पर अपराध दर्ज कर मामला थाना लालघाटी भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार विवाहिता ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह करीब दो वर्ष पूर्व सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके कारण वह उसकी उचित देखभाल नहीं करते थे। इस संबंध में उसने अपने ससुर को भी अवगत कराया था, लेकिन ससुर भी उसी पर ही संदेह था।

पीड़िता ने बताया कि नवंबर 2025 में परिवार ईंट भट्टे पर काम करने गया था। 26 मार्च 2026 को दोपहर करीब 11 बजे वह ईंट भट्टे पर कार्य कर रही थी, तभी उसके ससुर ने सास और पति के सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया तथा साड़ी खींचने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर ईंट भट्टा पर काम करने वाले ने  बीच-बचाव किया। आरोप है कि घटना के बाद ससुर ने बहु को किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

घटना के बाद महिला ने अपने भाई को फोन पर पूरी बात बताई। भाई के कहने पर उसकी छोटी बहन मौके पर पहुंची और उसे मायके ले गई। पीड़िता का आरोप है कि 5 जून 2026 को उसके ससुर मायके पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए धमकियां दीं।

लोकलाज और भय के कारण तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की बात कहते हुए महिला ने 7 जून 2026 को अपने भाई के साथ थाना माकड़ोन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 74, 296(बी) एवं 351(3) बीएनएस के तहत जीरो पर अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई के लिए मामला थाना लालघाटी, जिला शाजापुर को भेज दिया है।

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। थाना माकड़ोन में एक विवाहिता ने अपने ससुर पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। घटना क्षेत्राधिकार थाना लालघाटी का होने से माकड़ोन पुलिस ने जीरो पर अपराध दर्ज कर मामला थाना लालघाटी भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार विवाहिता ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह करीब दो वर्ष पूर्व सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके कारण वह उसकी उचित देखभाल नहीं करते थे। इस संबंध में उसने अपने ससुर को भी अवगत कराया था, लेकिन ससुर भी उसी पर ही संदेह था।

पीड़िता ने बताया कि नवंबर 2025 में परिवार ईंट भट्टे पर काम करने गया था। 26 मार्च 2026 को दोपहर करीब 11 बजे वह ईंट भट्टे पर कार्य कर रही थी, तभी उसके ससुर ने सास और पति के सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया तथा साड़ी खींचने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर ईंट भट्टा पर काम करने वाले ने  बीच-बचाव किया। आरोप है कि घटना के बाद ससुर ने बहु को किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

घटना के बाद महिला ने अपने भाई को फोन पर पूरी बात बताई। भाई के कहने पर उसकी छोटी बहन मौके पर पहुंची और उसे मायके ले गई। पीड़िता का आरोप है कि 5 जून 2026 को उसके ससुर मायके पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए धमकियां दीं।

लोकलाज और भय के कारण तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की बात कहते हुए महिला ने 7 जून 2026 को अपने भाई के साथ थाना माकड़ोन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 74, 296(बी) एवं 351(3) बीएनएस के तहत जीरो पर अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई के लिए मामला थाना लालघाटी, जिला शाजापुर को भेज दिया है।

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