बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अन्तर्गत नालसा आशा योजना विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
आगर मालवा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डी एस चौहान के मार्गदर्शन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सौ दिवसीय कार्य योजना के पालन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
उक्त शिविर में श्री हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर शिविर के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए नालसा आशा योजना के प्रावधानों से अवगत कराया गया हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए बाल विवाह के पूर्व पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना दी जा सकती है, दी गई सूचना गोपनीय रखी जाएगी। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी को मिलजुलकर प्रयास करना होंगे।
इस अवसर पर अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि बाल विवाह के कारण एवं निदान को समझना होगा बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना है ताकि बाल विवाह जैसे अपराधों में कोई भी सहयोगी ना बन सके इसके अतिरिक्त पाॅक्सो अधिनियम एवं बच्चों की नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया।, जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी । 
🔔 यह भी पढ़ें...
शिविर में अतिथि गण के अतिरिक्त बड़ौद एवं आगर मालवा क्षेत्र की 80 से अधिक आशा कार्यकर्ताएं एवं डीसीएम जगन सिंह सोलंकी, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स सुश्री श्यामू बॉयस, डॉ जगदीश मालवीय सुल्तान सिंह परिहार आदि उपस्थित रहे।



मध्यप्रदेश








शेयर करें
















































