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गांव के कोटवार तहसील के अधिकारी कर्मचारी और दलाल पर मामला दर्ज 

शासकीय सेवा भूमि को निजी बताकर बेचने व धोखाधड़ी का मामला आया सामने 

शाजापुर। जिले के अकोदिया थाना क्षेत्र के निवालिया में शासकीय सेवा भूमि के लिए दी गई जमीन को कोटवार ने तहसील के अधिकारी और कर्मचारी से साथ गांठ कर निजी बताकर बेचने का मामला सामने आया है जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक 516/01 पांच बीघा 7 बिस्वा भूमि को ग्राम कोटवार व दलालों ने मिलकर जमीन को निजी बताकर सारंगपुर निवासी ताज मोहम्मद को बेज दी और फरियादी से 24 लाख 10 हजार ऐंठ लिए जब मामले में फरियादी को जानकारी लगी की यह जमीन कोटवार को सेवा भूमि शासकीय दी है तब फरियादी ने अपने पैसे वापस लेने की बात कही तो धमकी दी गई जिसको लेकर फरियादी ने अकोदिया थाने पर पहुंचकर एफ आई आर दर्ज करवाई जिसमें कोटवार रतनलाल पिता खुमान सिंह कमर अली पिता अशरफ अली आरिफ पिता बदरुद्दीन रिजवान पिता शेख अब्दुल करीम दिनेश पिता रतनलाल विकास पिता माखन सलामत अली पिता शब्बीर अली मोर खा पिता सुबान का व तत्कालीन राजस्व अधिकारी कर्मचारी आदि के ऊपर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई जिसमें पुलिस ने आरोपियों के ऊपर bns की धारा 318 (4) धोखाधड़ी बेईमानी से संपत्ति बेचना व bns की धारा 316 (5 )की धारा जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके आपराधिक विश्वास घात करना जानबूझकर आपराधिक साजिश और दो से अधिक लोगों द्वारा अवैध कार्य करने वाली व जानबूझकर कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर अपराध करने वाली धारा में मामला दर्ज किया मामले में थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने बताया कि आवेदक ताज मोहम्मद पिता शमशाद अली सारंगपुर के द्वारा आवेदन दिया था जिसमें आठ लोगों के ऊपर नाम दर्ज व अन्य पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और कोटवार रतनलाल उसका पुत्र दिनेश विकास पिता माखन सहित 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है अन्य आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी

शासकीय सेवा भूमि को निजी बताकर बेचने व धोखाधड़ी का मामला आया सामने 

शाजापुर। जिले के अकोदिया थाना क्षेत्र के निवालिया में शासकीय सेवा भूमि के लिए दी गई जमीन को कोटवार ने तहसील के अधिकारी और कर्मचारी से साथ गांठ कर निजी बताकर बेचने का मामला सामने आया है जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक 516/01 पांच बीघा 7 बिस्वा भूमि को ग्राम कोटवार व दलालों ने मिलकर जमीन को निजी बताकर सारंगपुर निवासी ताज मोहम्मद को बेज दी और फरियादी से 24 लाख 10 हजार ऐंठ लिए जब मामले में फरियादी को जानकारी लगी की यह जमीन कोटवार को सेवा भूमि शासकीय दी है तब फरियादी ने अपने पैसे वापस लेने की बात कही तो धमकी दी गई जिसको लेकर फरियादी ने अकोदिया थाने पर पहुंचकर एफ आई आर दर्ज करवाई जिसमें कोटवार रतनलाल पिता खुमान सिंह कमर अली पिता अशरफ अली आरिफ पिता बदरुद्दीन रिजवान पिता शेख अब्दुल करीम दिनेश पिता रतनलाल विकास पिता माखन सलामत अली पिता शब्बीर अली मोर खा पिता सुबान का व तत्कालीन राजस्व अधिकारी कर्मचारी आदि के ऊपर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई जिसमें पुलिस ने आरोपियों के ऊपर bns की धारा 318 (4) धोखाधड़ी बेईमानी से संपत्ति बेचना व bns की धारा 316 (5 )की धारा जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके आपराधिक विश्वास घात करना जानबूझकर आपराधिक साजिश और दो से अधिक लोगों द्वारा अवैध कार्य करने वाली व जानबूझकर कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर अपराध करने वाली धारा में मामला दर्ज किया मामले में थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने बताया कि आवेदक ताज मोहम्मद पिता शमशाद अली सारंगपुर के द्वारा आवेदन दिया था जिसमें आठ लोगों के ऊपर नाम दर्ज व अन्य पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और कोटवार रतनलाल उसका पुत्र दिनेश विकास पिता माखन सहित 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है अन्य आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी

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