चिचोली में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की छापामार कार्यवाही
विराट सवेरा बालाघाट। बालाघाट जिला प्रशासन के निर्देशों के पालन में 24 दिसंबर 2025 को खनिज विभाग के अमले द्वारा तहसील खैरलांजी के ग्राम चिचोली क्षेत्र में रेत खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए छापामार कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान रेत के अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर उसके मालिक एवं चालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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उप संचालक खनिज फरहत जहां ने बताया कि 24 दिसंबर को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्राम चिचोली, तहसील खैरलांजी स्थित खसरा क्रमांक 463 के अंश भाग, बावनथडी नदी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक MP 50-एए- 5292 को अवैध रूप से खनिज रेत भरते हुए पाया गया। मौके पर चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बस्तीराम पिता बुधराम उईके, उम्र 40 वर्ष, निवासी भण्डारबोडी, तहसील खैरलांजी बताया। चालक द्वारा खनिज रेत खनन एवं परिवहन से संबंधित कोई भी वैध अनुमति अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
उप संचालक फरहत जहां ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के प्रकरण क्रमांक 1262/2024 में पारित आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के अनुसार ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा क्रमांक 463 के अंश भाग रकबा 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत रेत खदान सहित खदान क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आगामी आदेश तक खनिज रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। एन.जी.टी. के प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन करते पाए जाने पर संबंधित आरोपी के विरुद्ध थाना खैरलांजी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी का कृत्य म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 3 का उल्लंघन पाए जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध कर खनिज नियमों के अंतर्गत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बालाघाट जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में रेत एवं अन्यक खनिज के अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।



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