अमानक बीजों के विक्रय पर प्रतिबंध
शाजापुर, किसान कल्याण तथा कृषि विकास उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी आरएल जामरे ने गेहूं की बीजों की अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम होने से बीज अमानक स्तर के पाये जाने पर बीजों के लॉटों की मात्रा को जिले से बाहर क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार जय भारत खेती खाद भण्डार शाजापुर द्वारा जिलियन सीड्स महलघाट रोड विदिशा के गेहूं के लॉट नंबर APR-25-12-5089-13, तिवारी एग्रो सेल्स शाजापुर द्वारा जैनिक्स ग्रीन सीड्स कुड़ासन के गेहूं के लॉट नंबर MJ31310/3500, जय भारत खेती खाद भण्डार शाजापुर द्वारा सीडवाला बाबा महल घाट रोड़ विदिशा के गेहूं के लॉट नंबर APR-25-12-5089-07 तथा जय भारत खेती खाद भण्डार शाजापुर द्वारा हर्षिता सीड्स प्रालि. रामपुरा उज्जैन के गेहूं के लॉट नंबर APR-25-12-5148-55 में नार्मल अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम होने के कारण इनके बीजों के लॉटों की मात्रा को जिले से बाहर क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। के पाये जाने पर बीजों के लॉटों की मात्रा को जिले से बाहर क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।



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