🔥 ट्रेंडिंग

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित

शाजापुर।जिला दण्डाधिकारी  ऋजु बाफना ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के निर्देशों के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किया हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने के लिए शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी आयोजन, जुलूस, रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, अनुविभागीय दण्डाधिकारी की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। यह आदेश 12 मार्च 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा

शाजापुर।जिला दण्डाधिकारी  ऋजु बाफना ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के निर्देशों के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किया हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने के लिए शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी आयोजन, जुलूस, रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, अनुविभागीय दण्डाधिकारी की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। यह आदेश 12 मार्च 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा

नगर पालिका के पीछे अनियंत्रित कार नहर में उतरी, हादसा टला

शाजापुर को मिली नई पुलिस कप्तान, एसपी यशपाल सिंह राजपूत का तबादला इंदौर रेल पुलिस में

10 साल से फरार एनडीपीएस का आरोपी गिरफ्तार, सुनेरा पुलिस को बड़ी सफलता

17 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्य 

सांप के डसने से तीन वर्षीय मासूम की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में समय पर इलाज से बची जान

error: Content is protected !!