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प्राथमिक शिक्षक फजल एहमद खान तत्काल प्रभाव से निलंबित

अतिथि शिक्षक संदीप मालवीय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त

शाजापुर,  शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पिपल्यागोपाल के संबंध में ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से शौचालय की सफाई बच्चों से करवाते हुए खबर 18 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी  राजेन्द्र शिप्रे ने बताया कि उक्त खबर के संबंध में दल गठित कर जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पिपल्यागोपाल प्राथमिक शिक्षक फजल एहमद खान को जिला शिक्षा अधिकारी  शिप्रे द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक फजल एहमद खान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड मो. बड़ोदिया रहेगा एवं उन्हें जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता रहेगी। इसी तरह उक्त संस्था के अतिथि शिक्षक संदीप मालवीय का कार्य व्यवहार एवं आचरण आदर्श शिक्षक की भांति नहीं होने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

साथ ही माध्यमिक शिक्षक सह प्रभारी प्रधान अध्यापक  शबाना परवीन को विद्यालय में अपने स्टाफ पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण भविष्य में सजग रहकर दायित्व का निर्वहन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया।

अतिथि शिक्षक संदीप मालवीय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त

शाजापुर,  शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पिपल्यागोपाल के संबंध में ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से शौचालय की सफाई बच्चों से करवाते हुए खबर 18 फरवरी 2026 को प्रकाशित की गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी  राजेन्द्र शिप्रे ने बताया कि उक्त खबर के संबंध में दल गठित कर जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पिपल्यागोपाल प्राथमिक शिक्षक फजल एहमद खान को जिला शिक्षा अधिकारी  शिप्रे द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक फजल एहमद खान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड मो. बड़ोदिया रहेगा एवं उन्हें जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता रहेगी। इसी तरह उक्त संस्था के अतिथि शिक्षक संदीप मालवीय का कार्य व्यवहार एवं आचरण आदर्श शिक्षक की भांति नहीं होने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

साथ ही माध्यमिक शिक्षक सह प्रभारी प्रधान अध्यापक  शबाना परवीन को विद्यालय में अपने स्टाफ पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण भविष्य में सजग रहकर दायित्व का निर्वहन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया।

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