विराट सवेरा बालाघा। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा (नायलॉन डोर) के उपयोग से आमजन, वाहन चालकों, बच्चों एवं पक्षियों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए बालाघाट पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है।
इसी के तारतम्य में थाना वारासिवनी द्वारा दिनांक 11.01.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर गोलीबारी चौक, वारासिवनी स्थित एक स्टेशनरी दुकान पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान दुकान से चार रील प्रतिबंधित चाइनीज मांझा (नायलॉन डोर) बरामद की गई, जिन्हें पंचों की उपस्थिति में विधिवत जप्त किया गया।
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उक्त मामले में विक्रेता आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा चाइनीज मांझा के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
चाइनीज मांझा क्यों है जानलेवा
कांच एवं मेटालिक पाउडर की कोटिंग से यह तेज धार वाला होता है, जिससे गर्दन, हाथ व चेहरे पर गंभीर कट लग सकते हैं। नायलॉन का मजबूत व स्ट्रेचेबल होने से यह आसानी से नहीं टूटता, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों व पैदल यात्रियों के लिए अचानक जान का खतरा पैदा करता है। पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होता है। बिजली के तारों पर गिरने से करंट, शॉर्ट-सर्किट एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने का जोखिम रहता है।
जिलेभर में निरंतर पुलिस चेकिंग अभियान
जिला पुलिस द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर दुकानों की सघन तलाशी लें। कहीं भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आमजन से पुलिस की अपील
चाइनीज मांझा न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें। केवल सामान्य सूती कपास का मांझा ही प्रयोग करें। जनसुरक्षा में पुलिस का सहयोग करें।



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