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पटवारी ने किया ऐसा कारनामा, एसडीएम ने किया सस्पेंड

किशोरसिंह राजपूत, शाजापुर।
 जिले के गुलाना अनुभाग क्षेत्र के एक पटवारी ने ऐसा कारनामा कर दिया कि उसे एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी की शिकायत कलेक्टर को मिली थी। जिस पर जांच कराई गई, जांच में सामने आई जानकारी से अधिकारी भी भौंचके रह गए और पटवारी द्वारा की गई गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए उसे सस्पेंड कर डाला। दरअसल पटवारी ने एक आदिवासी की शिकायत किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दी। जिससे आदिवासी पीड़ित परेशान हो गया और दफ्तर-दफ्तर गुहार लगाने को मजबूर हो गया। आखिर में अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और आदिवासी की जमीन किसी और व्यक्ति के नाम करने वाले पटवारी को सस्पेंड कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुलाना आलोक वर्मा द्वारा गुलाना तहसील के ग्राम गोदना पटवारी हल्का क्रमांक 15 के पटवारी कैलाश राजोरिया को सस्पेंड किया है। कार्रवाई उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन उचित तौर पर नहीं करने के कारण की गई है। निलंबन अवधि में कैलाश राजोरिया का मुख्यालय तहसील कार्यालय गुलाना रहेगा एवं इनको निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

किशोरसिंह राजपूत, शाजापुर।
 जिले के गुलाना अनुभाग क्षेत्र के एक पटवारी ने ऐसा कारनामा कर दिया कि उसे एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी की शिकायत कलेक्टर को मिली थी। जिस पर जांच कराई गई, जांच में सामने आई जानकारी से अधिकारी भी भौंचके रह गए और पटवारी द्वारा की गई गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए उसे सस्पेंड कर डाला। दरअसल पटवारी ने एक आदिवासी की शिकायत किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दी। जिससे आदिवासी पीड़ित परेशान हो गया और दफ्तर-दफ्तर गुहार लगाने को मजबूर हो गया। आखिर में अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और आदिवासी की जमीन किसी और व्यक्ति के नाम करने वाले पटवारी को सस्पेंड कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुलाना आलोक वर्मा द्वारा गुलाना तहसील के ग्राम गोदना पटवारी हल्का क्रमांक 15 के पटवारी कैलाश राजोरिया को सस्पेंड किया है। कार्रवाई उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन उचित तौर पर नहीं करने के कारण की गई है। निलंबन अवधि में कैलाश राजोरिया का मुख्यालय तहसील कार्यालय गुलाना रहेगा एवं इनको निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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