किशोर सिंह राजपूत 9981757273
पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 समेत तीन धाराओं में सजा, कुल 6 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया
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शाजापुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी गगन सिंह को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड, साथ ही भादवि की धारा 78(1)(आई) और धारा 79 में भी 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।

जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव के अनुसार, 4 मई 2026 को पीड़िता ने पिता के साथ थाना अकोदिया पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 3 मई की रात करीब 8:30 बजे खाना खाने के बाद घर के सामने घूम रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसका पीछा किया, अश्लील इशारे किए और आपत्तिजनक टिप्पणी की। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी वहां से जाते समय जान से मारने की धमकी देकर गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले एवं अतिरिक्त डीपीओ रमेश सोलंकी ने पैरवी की। अभियोजन के साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।



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