🔥 ट्रेंडिंग

सोशल मीडिया पर रायफल के साथ फोटो वायरल करना पड़ा भारी शस्त्र लाइसेंस निरस्त

किशोर सिंह राजपूत 998175723

शुजालपुर सिटी के रफीक खां का लाइसेंस कलेक्टर ने किया निरस्त, सार्वजनिक प्रदर्शन से बचने की पुलिस की अपील

शाजापुर। सोशल मीडिया पर रायफल के साथ फोटो वायरल होने के मामले में जिला प्रशासन ने शुजालपुर सिटी निवासी रफीक खां पिता सोराब खां का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। थाना शुजालपुर सिटी से मिले प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

 

रफीक खां के शस्त्र लाइसेंस क्रमांक DM/SJR/103/2020 पर 315 बोर एक नाल बंदूक दर्ज थी। पुलिस के अनुसार, लाइसेंसधारी का रायफल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि रायफल अन्य लोगों को फोटो खिंचवाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के लिए दिए जाने की बात सामने आई थी। इससे आमजन में भय का माहौल उत्पन्न होने की बात पुलिस ने कही। पुलिस अधीक्षक शाजापुर ने 17 सितंबर 2026 को प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण में शस्त्र के दुरुपयोग की संभावना तथा लोक शांति एवं लोकव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने 28 सितंबर 2026 को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन न करें और सोशल मीडिया पर शस्त्र प्रदर्शन से संबंधित फोटो-वीडियो प्रसारित करने से बचें।

किशोर सिंह राजपूत 998175723

शुजालपुर सिटी के रफीक खां का लाइसेंस कलेक्टर ने किया निरस्त, सार्वजनिक प्रदर्शन से बचने की पुलिस की अपील

शाजापुर। सोशल मीडिया पर रायफल के साथ फोटो वायरल होने के मामले में जिला प्रशासन ने शुजालपुर सिटी निवासी रफीक खां पिता सोराब खां का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। थाना शुजालपुर सिटी से मिले प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

 

रफीक खां के शस्त्र लाइसेंस क्रमांक DM/SJR/103/2020 पर 315 बोर एक नाल बंदूक दर्ज थी। पुलिस के अनुसार, लाइसेंसधारी का रायफल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि रायफल अन्य लोगों को फोटो खिंचवाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के लिए दिए जाने की बात सामने आई थी। इससे आमजन में भय का माहौल उत्पन्न होने की बात पुलिस ने कही। पुलिस अधीक्षक शाजापुर ने 17 सितंबर 2026 को प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण में शस्त्र के दुरुपयोग की संभावना तथा लोक शांति एवं लोकव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने 28 सितंबर 2026 को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन न करें और सोशल मीडिया पर शस्त्र प्रदर्शन से संबंधित फोटो-वीडियो प्रसारित करने से बचें।

शाजापुर में शाम 4:30 बजे हुई हल्की बारिश फसलों को राहत की उम्मीद

त्योहारों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की तैयारी, नई सड़क को वन-वे करने का सुझाव

जिला अस्पताल में मरीज के परिजन की जेब से 50 हजार रुपए चोरी

महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 साल का सश्रम कारावास

मुख्य सड़क पर कुंडली मारकर बैठा सांप, दोनों तरफ लगी लोगों की भीड़

error: Content is protected !!