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महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 साल का सश्रम कारावास

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। महिला से छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला शाजापुर ने आरोपी महेश पिता सेवाराम (36) को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी (अजाक) प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 9 फरवरी 2021 की है। फरियादी सुबह करीब 8 बजे पुल के पास स्थित हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उस समय आसपास कोई नहीं था। इसी दौरान आरोपी महेश वहां पहुंचा और बुरी नीयत से महिला का बायां हाथ पकड़कर उसे पुलिया की ओर खींचने लगा। महिला ने विरोध करते हुए अपना हाथ छुड़ाया तो आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी।

पुलिस जांच के बाद पेश किया था चालान

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 354-क(1) के तहत 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  ममता पाराशर ने पैरवी की।

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। महिला से छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला शाजापुर ने आरोपी महेश पिता सेवाराम (36) को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी (अजाक) प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 9 फरवरी 2021 की है। फरियादी सुबह करीब 8 बजे पुल के पास स्थित हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उस समय आसपास कोई नहीं था। इसी दौरान आरोपी महेश वहां पहुंचा और बुरी नीयत से महिला का बायां हाथ पकड़कर उसे पुलिया की ओर खींचने लगा। महिला ने विरोध करते हुए अपना हाथ छुड़ाया तो आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी।

पुलिस जांच के बाद पेश किया था चालान

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 354-क(1) के तहत 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  ममता पाराशर ने पैरवी की।

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