ब्यूरो किशोर सिंह राजपूत शाजापुर
शाजापुर। पुलिस द्वारा आम नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए चाइना डोर (नायलॉन/मांझा) के उपयोग, बिक्री, भंडारण एवं परिवहन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।
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शाजापुर शहर एवं जिले के समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि चाइना डोर का उपयोग कानूनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइना डोर से आमजन, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों एवं पक्षियों को गंभीर चोट अथवा जान का खतरा बना रहता है।
यदि कोई भी व्यक्ति शाजापुर कस्बे अथवा जिले की सीमा में चाइना डोर का उपयोग, बिक्री, भंडारण या परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानून के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
चाइना डोर पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शाजापुर पुलिस द्वारा बायनाकुलर एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से पतंग उड़ाने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
शाजापुर पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि वे चाइना डोर का उपयोग न करें, न ही इसकी खरीद-फरोख्त में शामिल हों तथा किसी भी प्रकार की सूचना नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल दें।
आपकी सतर्कता से ही दुर्घटनाओं की रोकथाम संभव है।



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