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घरेलू गैस वितरण में अनियमितता, नवीन गैस एजेंसी पर 17.84 लाख का जुर्माना

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। घरेलू गैस सिलेण्डरों के वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद खाद्य विभाग एवं ऑयल कम्पनी द्वारा की गई जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने पर मेसर्स नवीन गैस एजेंसी संचालक पर ₹17 लाख 84 हजार 390 की राशि अधिरोपित की गई है।

जिला आपूर्ति अधिकारी अंजु मरावी ने बताया कि बीपीसीएल टंकी चौराहा स्थित नवीन गैस एजेंसी के विरुद्ध घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके बाद खाद्य विभाग द्वारा ऑयल कम्पनी बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर से जांच कराई गई।

जांच 4 मई एवं 19 मई 2026 को की गई, जिसमें पाया गया कि एजेंसी संचालक द्वारा पंजीकृत उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। बुकिंग वाले उपभोक्ताओं के स्थान पर अन्य लोगों को गैस वितरण किया गया। इसके अलावा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलना, रिकॉर्ड का सही संधारण नहीं करना, आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना तथा स्टॉक सत्यापन में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर जैसी अनियमितताएं भी सामने आईं।

मामले में ऑयल कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक ने एजेंसी संचालक पर ₹17.84 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया।

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

शाजापुर। घरेलू गैस सिलेण्डरों के वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद खाद्य विभाग एवं ऑयल कम्पनी द्वारा की गई जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने पर मेसर्स नवीन गैस एजेंसी संचालक पर ₹17 लाख 84 हजार 390 की राशि अधिरोपित की गई है।

जिला आपूर्ति अधिकारी अंजु मरावी ने बताया कि बीपीसीएल टंकी चौराहा स्थित नवीन गैस एजेंसी के विरुद्ध घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके बाद खाद्य विभाग द्वारा ऑयल कम्पनी बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर से जांच कराई गई।

जांच 4 मई एवं 19 मई 2026 को की गई, जिसमें पाया गया कि एजेंसी संचालक द्वारा पंजीकृत उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। बुकिंग वाले उपभोक्ताओं के स्थान पर अन्य लोगों को गैस वितरण किया गया। इसके अलावा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलना, रिकॉर्ड का सही संधारण नहीं करना, आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना तथा स्टॉक सत्यापन में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर जैसी अनियमितताएं भी सामने आईं।

मामले में ऑयल कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक ने एजेंसी संचालक पर ₹17.84 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया।

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