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फोन कॉल के झांसे में आकर किसान ने गंवाए 98,765 रुपए, साइबर ठगी का केस दर्ज

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

ट्रांजेक्शन रोकने के नाम पर ठगों ने खाते से उड़ाई रकम, अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस ने शुरू की जांच

शाजापुर। अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम रनायल निवासी 51 वर्षीय मनोज कुमार प्रेमनारायण साइबर ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 20 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनके खाते से ₹98,765 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। यदि ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है तो एक नंबर दबाएं और नहीं किया है तो दूसरा नंबर दबाएं।

पीड़ित ने कॉल करने वाले के झांसे में आकर निर्देशों का पालन किया। इसके बाद उनके एसबीआई कोठरी शाखा के खाते से ₹98,765 यूपीआई के माध्यम से अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो गए। बैंक से जानकारी लेने पर ठगी का पता चला। पीड़ित ने पहले साइबर पोर्टल पर जीरो एफआईआर दर्ज कराई और बाद में 31 जुलाई को अवंतीपुर बड़ोदिया थाने में लिखित शिकायत दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बैंक या कस्टमर केयर के नाम पर आने वाली संदिग्ध कॉल पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें और किसी भी निर्देश का पालन करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें।

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

ट्रांजेक्शन रोकने के नाम पर ठगों ने खाते से उड़ाई रकम, अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस ने शुरू की जांच

शाजापुर। अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम रनायल निवासी 51 वर्षीय मनोज कुमार प्रेमनारायण साइबर ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 20 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनके खाते से ₹98,765 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। यदि ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है तो एक नंबर दबाएं और नहीं किया है तो दूसरा नंबर दबाएं।

पीड़ित ने कॉल करने वाले के झांसे में आकर निर्देशों का पालन किया। इसके बाद उनके एसबीआई कोठरी शाखा के खाते से ₹98,765 यूपीआई के माध्यम से अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो गए। बैंक से जानकारी लेने पर ठगी का पता चला। पीड़ित ने पहले साइबर पोर्टल पर जीरो एफआईआर दर्ज कराई और बाद में 31 जुलाई को अवंतीपुर बड़ोदिया थाने में लिखित शिकायत दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बैंक या कस्टमर केयर के नाम पर आने वाली संदिग्ध कॉल पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें और किसी भी निर्देश का पालन करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें।

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