किशोर सिंह राजपूत 9981757273
100 किलो गांजा तस्करी मामले में 9 साल बाद फैसला, तस्कर को 15 साल की सजा
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शाजापुर। वर्ष 2017 में टवेरा कार से 100 किलो गांजा की तस्करी करते पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायालय ने 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने आरोपी नवीन शर्मा निवासी तलेन, जिला राजगढ़ को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।शासकीय अभिभाषक महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि 9 सितंबर 2017 को थाना सुनेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद टवेरा कार (एमपी-04-बीसी-2906) में दो व्यक्ति टाट के थैलों में गांजा लेकर शाजापुर से सारंगपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने जलोदा जोड़ एबी रोड पर नाकाबंदी की। घेराबंदी के दौरान एक आरोपी खेतों की ओर भाग निकला, जबकि नवीन शर्मा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कार की तलाशी में टाट के तीन थैलों से 100 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फरार आरोपी राजेश उर्फ राजा की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी समाज, विशेषकर युवाओं के लिए गंभीर खतरा है। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक शिवपाल सिंह सेंगर ने की थी।



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