कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार एवं अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पांडे के मार्गदर्शन में जिले में पेट्रोल के अवैध विक्रय तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने हेतु अलग–अलग दल गठित कर जांच कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में 13 जनवरी 2026 मंगलवार को सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री दिलीप मनवारे द्वारा तहसील सरदारपुर क्षेत्र में जांच कर निम्न कार्यवाहियां की गईं
मंगोद–दसई मेन रोड स्थित ग्राम बालोदा में राजकुमार किराना स्टोर से 5 लीटर पेट्रोल, एक एल्यूमिनियम का 500 एमएल माप तथा एक प्लास्टिक की चुंगी जप्त की गई। मौके पर पाया गया कि संबंधित दुकानदार द्वारा ₹120 प्रति लीटर की दर से अनाधिकृत रूप से पेट्रोल का विक्रय किया जा रहा था।

इसी प्रकार मंगोद–दसई मेन रोड पर स्थित मेसर्स पंडित शर्मा किराना एवं जनरल स्टोर की जांच के दौरान 4 लीटर पेट्रोल, एक 500 एमएल का प्लास्टिक माप एवं एक प्लास्टिक की चुंगी जप्त की गई। यहां भी ₹120 प्रति लीटर की दर से पेट्रोल का अनाधिकृत विक्रय पाया गया।
इसके अतिरिक्त इंदौर–अहमदाबाद रोड हाईवे पर भोपाल–भोपावर चौकड़ी के पास स्थित होटल श्री मां अन्नपूर्णा फैमिली रेस्टोरेंट, सरदारपुर की जांच में बीपीसीएल कंपनी के घरेलू प्रवर्ग के तीन गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। मौके से तीनों घरेलू गैस सिलेंडर जप्त कर सरदारपुर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिए गए।
उदय पैलेस, सरदारपुर की जांच के दौरान मौके पर कोई घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग में नहीं पाया गया।
वहीं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती शालिनी राठौर द्वारा नालछा क्षेत्र के दिग्ठान में भंडारित केरोसीन की जांच की गई, जिसमें संबंधित विक्रेता को आवश्यक निर्देश दिए गए।
यह जांच कार्यवाहियों के दौरान पाए गए कुल चार प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण निर्मित किए गए हैं।



शेयर करें











